सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू के मार्गदर्शन आज शा.क. उ. मा.वि. विश्रामपुर में आयोजित सूरजपुर जिले के सभी विकासखण्डों के विद्यालयों से आये प्राचार्य व समीक्षा बैठक में शामिल होकर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 (पोस एक्ट 2013) गुड टच बैड टच बेटी बचओ बेटी पढ़ाओं एवं सखी वन स्टॉप सेन्टर की जानकारी दी गई, उपस्थित प्राचार्यों का आंतरिक शिकायत समिति के गठन की अनिवार्यता और नहीं गठन करने पर नियोक्ता के उपर 50,000 पचास हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है एवं समिति में आये शिकायत और शिकायत पर होने वाली कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार अधिनियम के अनुसार विधि विरूद्ध होगा और उस प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति/मीडिया के उपर कानूनी कार्यवाही (एफ आई आर) दर्ज किया जा सकता है, उन्हें गुड टच और बैड टच, बेटी बचओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों महिलाओं के साथ होने वाले लौगिक भेदभाव बढ़ने, लैंगिक अपराध एवं सखी वन स्टॉप सेन्टर की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती वर्मा, रविन्द्र सिंहदेव पी.सी. सोनी, आशीष भट्टाचार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती इन्द्र कुमारी तिवारी एवं जिले के सभी प्राचार्य उपस्थित रहे।